Mukhyamantri Pashupalan Loan Form उत्तराखंड सरकार प्रदेश में स्वरोजगार के नये अवसर प्रदान करने के लिए। अनेक प्रकार की योजनाओं को शरू कर रही है। जिसमें से ” मुख्यमंत्री पशुपालन योजना” भी शामिल है। इस योजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार नाबार्ड पशुपालन ऋण के नाम से भी जाते हैं। यदि आप उत्तराखंड नाबार्ड लोन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो हम आपको इस लेख में योजना से जुडी सभी प्रकार की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। NABARD Yojana Application Form Download करने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।
उत्तराखंड स्वरोजगार नाबार्ड पशुपालन लोन फॉर्म PDF
योजना का नाम | मुख्यमंत्री पशुपालन लोन योजना उत्तराखंड |
स्वरोजगार ऋण | नाबार्ड बैंक के अंतर्गत |
सम्बंधित विभाग | डेयरी उद्यमिता विभाग |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.nabard.org/ |
Pashupalan Loan Form | Download PDF |
- मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- आधार कार्ड।
- शपथ पत्र।
- शिक्षा का प्रमाण पत्र।
- बैंक डिटेल।
- राशन कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
उत्तराखंड पशुपालन लोन फॉर्म
मुख्यमंत्री पशुपालन योजना पात्रता1. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
2. शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
3. योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
4. आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए।
5. आवेदक द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया और वह चूककर्ता (defaulter) नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।
6. आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
8. विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट व्यवहार्यता देखते हुए “पहले आयें पहले पायें” (First Come First Serve) के आधार पर किया जायेगा।
Mukhyamantri Swarojgar Nabard Pashupalan Rin yojana Helpline Number –उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना में आपको किसी भिओ प्रकार की समस्या हो रही है तो आप दिये गये फोन नंबर पर या मेल से सम्पर्क कर सकते हैं –
Helpline Number: (022) 2653-9895/ 96/ 99
Email ID: [email protected]