10 % आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र या EWS सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र PDF Download करने व ईवीएस एप्लीकेशन फॉर्म In Hindi भरने के लिए पात्रता, लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र तथा केंद्र सरकार द्वारा EWS Certificate Notice Guidelines Download करने के लिए हमारे लिखे के साथ अंत तक बने रहें। केंद्र सरकार द्वारा सामान्य जाति के लोगों को भी की आरक्षण (central government 10 % Reservation general caste) प्रदान किया जाता है। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाया जाता है। जिसका लाभ सरकारी नौकरी, रोजगार प्राप्त करने के लिए, शिक्षण कोटे में आरक्षण व भारत सरकार-राज्य सरकार की गवर्नमेंट स्कीम का लाभ प्रदान करने के लिए बनाया जाता है।
Contents
EWS Swarn Aarakshan Praman Patra PDF
- विषय => आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (EWS Certificate)
- आवेदन फॉर्म => EWS Form PDF in Hindi
- आर्थिक रूप से कमजोर अनुभाग आरक्षण प्रमाण पत्र
- लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र => affidavit format for ews certificate pdf Download
- उद्देश्य => सामान्य जाति (सवर्ण कास्ट) आरक्षण
- लाभ => 10% आरक्षण
- Online Registration => view
- Application Process => Online, Offline
- Official Notice Download PDF
- EWS प्रमाणपत्र वैधता 1 साल
Required Documents
ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरने के लिए कुछ दस्तावेजों और प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। जिनकी लिस्ट नीचे दी गयी है –
- Aadhar Card
- Land/House Registry Paper
- Passport Size Photo
- Application Form
- Affidavit
- Income Certificate
- Caste Certificate
- Residence Certificate
- Mobile Number
EWS आरक्षण प्रमाण पत्र Form PDF Download
मंडल कमिशन की रिपोर्ट के बाद, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सामान्य जाति लोगों को भी 10% आरक्षण प्रदान किया गया। ews reservation आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार को दिया जाता है। जिसका मुख्य उदेश्य समाज में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना है। ताकि सामाजिक व आर्थिक समानता बनी रही है। जिसके लिए सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थानों, सरकारी नौकरी, योजना व अन्य प्रक्रियाओं में प्राथमिकता के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है।
10 % Swarn Reservation Certificate Eligibility
- आवेदक के परिवार की वार्षिक कुल आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- राज्य सरकार की उन सभी सरकारी सुविधाओं और योजना में लाभ दिया जायेगा, जो राज्य का स्थायी मूल निवासी हो।
- जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सबंधित हैं। वह ईडब्ल्यूएस/ईबीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- EWS प्रमाण पत्र केवल समान्य जाति के नागरिकों का बनाया जायेगा।
- घुसपैठी और शरणार्थियों इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म नहीं भर सकते हैं।
- SC ST OBC कास्ट के भारतीय नगरिकों को EWS आरक्षण नहीं मिलेगा।
- General Category के आर्थिक रूप से कमजोर व पिछड़ा वर्ग के परिवार को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।
सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र PDF
आम भाषा में Economically Weaker Sections Certificate (ews) को सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र या आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। यह प्रमाण पत्र उन लोगों का बना जाता है। जिनको किसी भी जातिगत आधार, सामाजिक आधार व किसी अन्य आधार पर पहले से आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा आय व आर्थिक स्थिति के आधार पर, सामान्य जाति के लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए। सवर्ण आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (EWS) पर 10 % Aarakshan प्रदान करती है।
आर्थिक आधार पर आरक्षण के नियम PDF
जो लोग अपना 10 % Reservation Certificate बनाना चाहते हैं। उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष योग्यता (नियम) निर्धारित कर रखे हैं। जिनके आधार पर आवेदक को Economically Weaker Sections Certificate प्रदान किया जायेगा। यह सभी योग्यता, नियम निम्न लिखित रूप से दी गयी है-
- सवर्ण आरक्षण के नियम PDF
- परिवार के मुखिया के नाम से EWS Certificate बनाया जायेगा।
- इस प्रमाण पत्र में परिवार के सभी सदस्यों का नाम होगा।
- परिवार के पास 5 acres (8 bighas/2 hectares) से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
- लाभार्थी परिवार के पास 1000 square yards से कम का आवासीय मकान (flat) होना चाहिए।
- जो व्यक्ति या परिवार शहरी क्षेत्र का होगा। उसके पास 100 वर्ग गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड न हो।
- ग्रामीण परिवार के लिए 200 वर्ग गज का आवासीय भूखंड की सीमा निर्धारित की गयी है।
- Economically Weaker Sections Certificate Annual income should be less than Rs.8 lakh.
- SC ST and OBC citizens will not get the benefit of EWS certificate.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का EWS प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया –
10% सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया रखी गयी है।
- सबसे पहले आवेदन पत्र (application form) डाउनलोड करना होगा।
- जिसमें दी आपको पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी जैसे – नाम, पता, आय-आवास, आदि।
- जिसके बाद सबसे महत्पूर्ण स्व घोषणा पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा।
- सवर्ण आरक्षण आवेदन पत्र को अपने तहसील या राजस्व विभाग के कार्यलय में जमा करना होगा।
- नियुक्त अधिकारी द्वारा जाँच प्रक्रिया पूरी होने के पूर्व। आपका Economically Weaker Sections Certificate बनाया जायेगा।
- इस प्रकार आपका 10% reservation certificate बन जायेगा।
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (ईवीएस प्रमाण पत्र) के लाभ
- 10% EWS Reservation medical colleges .
- 10% Reservation civil posts and Govt services
- Educational Institutions Reservation .
- central government and state government schemes reservation .
EWS Certificate Renewal Form PDF
राजस्व विभाग द्वारा EWS प्रमाणपत्र को एक साल के लिए जारी किया जाता है। यदि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक साल पुराण है। तो अब उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है। यदि आप EWS सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र फिर से बनान चाहते हैं। तो आपको EWS नवीनीकरण फॉर्म भरना होगा। जिसके लिए आपको सभी आवश्यक नये दस्तावेज व प्रमाण पत्र जमा करने होंगे।
EWS Reservation Form PDF Download
Swarn Aarakshan Praman Patra Online Application Form भरने के लिए बिहार सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल जारी
- किया गया है। जिसकी प्रक्रिया निम्न रूप से पूरी करनी होगी –
- सबसे पहले आपको serviceonline.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलेगा।
- यहाँ आपको EWS Certificate बनाने के लिए आवेदन का विवरण भरना होगा।
- जिसके बाद फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को सही से पड़ने के बाद जानकारी उपलब्ध करें।
- फॉर्म जमा करने के लिए आपको I agree के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जायेगा।
- इस नंबर से आपक अपना ईडब्ल्यूएस एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं।
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