पर्यटन वाहन परमिट के माध्यम से राज्य सरकार को अच्छा – खासा राजस्व प्राप्त होता है। जिसे उत्तराखंड सरकार द्वारा विकास कार्यों पर लगाया जाता है। यदि कोई भी राज्य का बाहरी वाहन राज्य में प्रवेश करता है। तो उसके पास उत्तराखंड की राज्य सीमा के अंतर्गत वाहन चलाने का परमिट होना आवश्यक है। जिसके लिए आपको पर्यटक वाहन ऑपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण में आवेदन करना होगा।
यूके वाहन परमिट के लिए आवेदक को दस्तावेजों जाँच प्रक्रिया और परमिट शुल्कों के जमा करने के बाद जारी हो। जो कम से कम 3 महीनों और 3 वर्षो के लिए के वैध होगा। यह प्रावधान उन राज्यों में तथा उन वाहन ऑपरेटरों के लिए है, जिनके पास आर्थिक क्षमता का सिमित साधन है।
उत्तराखंड वाहन परमिट फॉर्म PDF
Article | UK Vehicle Permit PDF Form |
Department | State Transport Department |
Beneficiary | State Residents |
Official Website | Click Here |
Form PDF Download | Click Here |
DocumentsTourist Vehicle Permit –
वाहन परमिट बनाने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उनकी सूचि निम्न रूप से दी गयी है –
- शपथ पत्र।
- आरसी बुक।
- पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- आईडी प्रूफ।
- आधार कार्ड।
- पासपोर्ट-साइज फोटो
- वाहन परमिट आवेदन फॉर्म।
उत्तराखंड में वाहन परमिट बनाने के लिए आवेदन कैसे करें –
उत्तराखंड में वाहन परमिट बनान बहुत आसान है। इसके लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से उत्तराखंड के ट्रांसपोर्ट विभाग के RTO कार्यालय में आवेदन करना होगा। जहाँ आपको सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म को जमा करना होगा। जिसके साथ सभी प्रकार की आवश्यक जानकारी दर्ज होनी चाहिए। और राज्य द्वारा निर्धारित परमिट शुल्क भी जमा करना होगा।
Note – इस लेख के माध्यम से हमने आपको पर्यटन वाहन परमिट फॉर्म का लिंक प्रदान किया है। जिससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टूरिस्ट परमिट या अन्य प्रकार के किसी भी व्हीकल के परमिट की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बातये। धन्यवाद-