हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को शुरू किया गया है। आज उन सभी योजनाओं में से हम आपको मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना 2023 के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। यह योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुरू की गयी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार रोजगार खोलने के लिए इच्छुक युवाओं को लोन पर सब्सिडी भी प्रदान करती है। यदि आप Mukhyamantri Ajivika Yojana के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं। तो हमारे इस लेख के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही योजना के लिए पात्रता, दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी प्राप्त करेंगे।
HP Yuva Ajivika Yojana Form PDF
PDF Form Name | Mukhyamantri Yuva Aajeevika Yojana Form PDF |
State | Himachal Pradesh |
Language | Hindi English |
Launched | CM Jairam Thakur |
Benefit | self employment |
Beneficiary | Unemployed youth |
Objective | Providing employment |
Official Website | Click Here |
Mukhyamantri Ajivika Yojana Form PDF | Download PDF |
Documents required For Ajivika Yojana Himachal Pradesh
मुख्यमंत्री युवा आजीविका स्कीम के तहत आवेदक को आवेदन करने के लिए। जिन जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। उनकी लिस्ट नीचे दिये गये बिंदुओं के रूप में है –
- आधार कार्ड।
- बैंक पासबुक।
- निवास प्रमाण।
- कौशल विकास प्रमाण पत्र।
- पहचान का प्रमाण।
- मोबाइल नंबर।
- आयु प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- बेरोजगारी का प्रमाण पत्र।
- जॉब कार्ड नंबर।
मुख्यमंत्री आजीविका योजना अमाउंट लोन सब्सिडी
मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना के तहत युवाओं को नया व्यापार/दुकानों, रेस्तरां, यात्रा संचालक, साहसिक पर्यटन, पारंपरिक हस्तशिल्प इत्यादि व्यवसायों को शुरू करने के लिए 30 लाख रुपये की ऋण राशि प्राप्त होगी। जिसमें महिला आवेदकों में से कुल 25% को भी 30% की ग्रेच्युटी राशि प्राप्त होगी। स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय राशि पर 5 % सब्सिडी प्राप्त की जाएगी। जो युवाओ को 3 वर्ष के लिए दिया जायेगा।
हिमाचल प्रदेश युवा आजीविका योजना आवेदन कैसे करें
मुख्यमंत्री जी द्वारा शरू की गयी आजीविका योजना के लिए आपको आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। जिसके साथ आवश्यक दस्तावेज और एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को दर्ज करना होगा। जिसके बाद अपने जिला मुख्यालय के कार्यालय में जमा करना होगा। अधिकारी द्वारा आवेदन जाँच करने के बाद आपको योजना का लाभ दिया जायेगा।
Eligibility Yova Aajeevika Loan Subsidy Yojana in Himachal –
हिमाचल आजीविका योजना के तहत रोजगार के लिए ऋण अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा रखी गयी पात्रता निम्लिखित रूप से दी गयी है –
- योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश का स्थानीय निवासी को दिया जायेगा।
- मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना के तहत आवेदक की आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- जिन युवा व्यक्तियों के पास रोजगार नहीं होगा। वही आवेदक योजना का लाभ ले सकता है।
- सभी जातियों, आर्थिक समूहों और वित्तीय पृष्ठभूमि से संबंधित युवा राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- धन का उपयोग व्यापार के किसी भी रूप को शुरू करने के लिए किया जा सकता है और व्यवसाय केवल राज्य परिसर के भीतर ही किया जा सकता है।