ड्राइविंग लाइसेंस एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कानूनी रूप से व्यक्ति को भारतीय सड़कों पर अपने मोटर वाहन चलाने के लिए अधिकृत करता है। यह उस राज्य के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) द्वारा जारी किया जाता है जिसमें आप निवास करते हैं। राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 18 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। इसका उपयोग पहचान के प्रमाण या उम्र के प्रमाण रूप में और कोई भी सरकारी दस्तावेज़ जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि बनाने के लिए भी किया जाता है। Rajasthan Driving License Renewal Application Form (ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू फॉर्म) PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक प्रदान कर रहें हैं। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan DL Renewal Form PDF
Article | Driving License Renewal Application Form PDF |
Concerned Department | Transport Dept./ RTO |
Beneficiary | Residents of the State |
Language | Hindi/English |
Official Website | Click Here |
PDF Form Download | Click Here |
Documents Required For Renewal Of DL
ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ नीचे उल्लेखित दस्तावेजों की एक स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी:-
- हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीर की 2 प्रतियां।
- आयु प्रमाण- जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10 वीं की मार्कशीट, आदि।
- पता प्रमाण- पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- वाणिज्यिक / परिवहन के मामले में, भारी मोटर वाहन (HMV) चालक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- मूल (original) ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि जिसकी समय सीमा समाप्त हो गई है।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू फॉर्म 2023
वाहन चालक को एक सीमित समय के लिए लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है। जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की वैद्यता समाप्त हो जाती है और व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का नवीनीकरण (Renewal) करवाना होता है। राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए व्यक्ति को अपने क्षेत्रीय परिवहन कर्यालय (RTO) में जाना होता है और इसके नवीकरण के लिए आवेदन करने के लिए विधिवत भरे हुए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होता है। प्राधिकारी द्वारा आवश्यक सत्यापन और आवेदक द्वारा ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद, आवेदक को नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है।
राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आवेदक को अपने जिले के Regional Transport Office (RTO) में जाकर आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा जिसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस नवीकरण होगा। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाना है। यदि आवेदक 30 दिनों की अनुग्रह अवधि के भीतर डीएल का नवीनीकरण नहीं करता है, तो एक अतिरिक्त शुल्क लागू होगी इसके नवीकरण के लिए।
नोट :- यहां हमने आपको राजस्थान ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण फॉर्म पीडीएफ ( Rajasthan DL Renewal Form PDF ) और उसके बारे में विवरण प्रदान किया है। किसी भी अन्य जानकारी या किसी भी प्रकार के पीडीएफ फॉर्म के लिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स मे कमेंट करें। हमारी वेबसाइट www.pdfformdownload.com विजिट करने के लिए धन्यवाद !!!