हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के किसानों हेतु बहुत सी कल्याणकारी योजना को संचालित करती है। जिसमें से आज हम आपको “सौर सिंचाई योजना” के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। यह योजना राज्य के कृषि विभाग द्वारा शुरू की गयी है। जिसमें किसानों को फसल को पानी देने के लिए सौलर पम्प उपलब्ध कराये जायेंगे। जिसके लिए सरकार द्वारा 80 से 90 प्रतिशत का अनुदान भी दिया जायेगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो इस लेख को ध्यान से अंत तक पढ़ें। हम आपको योजना से जुडी आवेदन प्रक्रिया, सब्सिडी अनुदान राशि, सौर सिंचाई योजना आवेदन फॉर्म, पत्रात की विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे।
HP Saur Sinchai Yojana Form PDF
PDF Form Name | Saur Sinchai Form |
State | Himachal Pradesh |
लॉन्च की | मुख्यमंत्री जय राम सिंह ठाकुर |
Beneficiary | Kisan |
Benefits | Solar Pump Subsidy |
objective | किसानो की आय बढ़ाना |
Application process | offline |
Official website | click here |
HP सौर सिंचाई योजना आवेदन फॉर्म | Download PDF |
Documents Required सौर सिंचाई पम्प हिमचल प्रदेश
- निवास पता (Residence Certificate)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- बैंक पासबुक (Bank Account Details)
- जमीन के दस्तावेज (Land Documents)
- वोटर आईडी (Voter Identity Card)
- किसान कार्ड (KKK)
- मोबाइल नंबर
हिमाचल प्रदेश सौर सिंचाई योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। इसके लिए किसान को सबसे पहले दिये गये आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
जिसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गयी जानकारी भरनी होगा। सही आवेदन पत्र के साथ उन सभी जरूरी दस्तवेजों को संलग्न करना होगा। जिनकी अनिवार्यता होगी। और अंत में अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। अधिकारी द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी होने पर योजना का लाभ दिया जायेगा।
Saur Sinchai Yojana आवेदन फॉर्म में दर्ज की जाने वाली जानकारी
- Farmer’s Details – किसान का नाम पता जैसे अन्य जानकारी।
- Bank Details – बैंक से संबंधित जानकारी जैसे खाता संख्या IFC कोर्ड।
- Agriculture Land Details – जमीनी जानकारी खेत मलिका नाम, खेत नंबर आदि
- And any other details – आवेदन की तिथि, सौर पंप टाइप, सब्सिडी दर, किसान रिपोर्ट आदि।
एचपी सौर सिंचाई कृषि पंपों सब्सिडी राशि- खेतों की सिंचाई के लिए सोलर कृषि पंप पर मिलने वाली अनुदान राशि
किसान श्रेणी | Subsidy amount |
व्यक्तिगत और बड़े किसान | 80% Subsidy |
लघु और सीमांत किसान | 90% Subsidy |
लघु और सीमांत/ विकास संघ / पंजीकृत संस्थाओं का किसान | 100% Subsidy |