असंगठित क्षेत्र में रोजगार करने वाले मजदूर (श्रमिकों) को अनेक प्रकार की केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक कार्ड बनाया जा रहा है। यदि आप भी श्रमिक कार्ड (labour card) के लिए आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। तो नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।
उत्तराखंड सरकार द्वारा गैर सरकारी निर्माण कार्यो में जैसे भवन, पुल, डैम,भवन, तटबंध, बिजली उत्पादन, सुरंग, नहर, जलाशय, टेलीफोन या मोबाइल टावर आदि, के निर्माण में कार्यरत मजदूर, मिस्त्री,इलेक्ट्रीशियन,प्लम्बरआदि को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु श्रमिक कार्ड बनाया जा रहा है। इस श्रमिक कार्ड की मदद से गरीब श्रमिक वर्ग को कई तरह की योजनाओ जैसे छात्रवृत्ति योजना,वृद्धावस्था पेंशन योजना, मृत्योपरांत सहायता योजना आदि जैसी कई योजनाओ का लाभ मिलेगा।
Uttarakhand Labor Card Form in Hindi PDF
Article | Labor Card Form |
Beneficiary | उत्तराखंड श्रमिक |
Aim | श्रमिक परिवार के जीवन स्तर में सुधार |
Uttarakhand Labor Card Form PDF Download | |
Website | Click Here |
पात्रता (Eligibility Criteria)
इस कार्ड के लाभार्थी बनने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इस कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए-
- श्रमिक को उत्तराखंड का मूल निवासी होना जरूरी है।
- गैर सरकारी या सरकारी क्षेत्र में कार्य करने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- आवेदक की आयु 18 से 60 के बीच होनी चाहिए।
- श्रमिक की सालाना आय निर्धरित आय से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- और श्रमिक का नाम पंजीकरण लिस्ट में होना आवश्यक है।
रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- निर्माण श्रमिक का शपथ पत्र
- चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
- वोटर कार्ड
- राशन कार्ड
- ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान द्वारा उपलब्ध प्रमाण पत्र
- विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- कम से कम 90 दिन का रोजगार प्रमाण पत्र
उत्तराखंड श्रमिक कार्ड से संबंधित योजनाओं की लिस्ट
उत्तराखंड सरकार द्वारा निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों के लिए कई योजना चलाई गयी है जिनकी जानकारी नीचे आर्टिकल में दी गयी है।-
- वृद्धावस्था पेंशन संबंधी योजना– जिन श्रमिकों की आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गयी है, उन्हें हर माह 1000 रूपये की राशि पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है, तथा जिनकी आयु 65 वर्ष से ऊपर है, उन्हें 1500 रूपये प्रतिमाह दिए जाते है। लाभार्थी की मृत्यु की दशा में श्रमिक के परिवार जैसे पति या पत्नी को 500 रूपये हर महीने दिया जायेगा।
- दिव्यांग पेंशन योजना
- मकान ख़रीदने या बेचने संबंधी योजना– श्रमिकों के लिए मकान के खरीदने या बनाने के लिए 50,000 रूपये के ऋण राशि विशेष शर्तो के तहत दी जाती है
- स्वास्थ्य संबंधी सहायता
- प्रसूति संबंधित सहायता
- शौचालय निर्माण सहायता योजना
- शिक्षा संबंधित सहायता ( छत्रिवृत्ति योजना )
- मृत्योपरान्त सहायता योजना
उत्तराखंड रजिस्ट्रशन फॉर्म डाउनलोड
यदि आप उत्तराखंड के निवासी है, और निर्माण कार्य में कार्यरत है, तो आप अपने लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते है, लेबर कार्ड फॉर्म डाउनलोड करने के आपको पहले फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड होने पर आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी देनी होगी
- तथा फॉर्म के साथ अनिवार्य दस्तावेज की फोटो कॉपी लगानी होगी।
- फॉर्म में सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को पंजीकरण अधिकारी या श्रम प्रवर्तक अधिकारी के पास जमा करना होगा।