आज हम आप लोगों को अपने इस लेख में उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई “राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना” के बारे में जानकारी देंगे। योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो मृत व्यक्ति के परिवार वालों को राज्य सरकार द्वारा द्वितीय राशि प्रदान की जाती है। राज्य में बहुत से परिवार ऐसे होते हैं। जिनके घर में केवल एक ही व्यक्ति से पूरा घर का खर्चा चलता है। यदि परिवार का ही एक सदस्य जिसके दम पर पूरे घर का गुजर बसर होता था। वही व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहेगा तो परिवार को आगे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब इन सभी समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है।
Uttarakhand Parivarik Labh Yojana Form Form PDF
- Article => National Family Benefit Scheme
- State => All Uttarakhand
- Started by => UK Government
- Beneficiary => Poor Families of The State
- Amount => 30 thousand rupees
- department => Social Welfare Department UK
- Application System => Offline
- Official Website => Click Here
उत्तराखंड राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता (eligibility)
- इस योजना का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल निवासी ही ले सकते हैं।
- योजना का लाभ केवल उन परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा जिनके घर में मुखिया की मृत्यु हुई हो।
- परिवार का मुखिया जिसकी मृत्यु हुई हो उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- यदि 60 वर्ष से अधिक आयु के मुखिया की मृत्यु हुई हो तो वह परिवार योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
- उत्तराखंड पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदक व्यक्ति की वार्षिक आय 46000 रूपये से से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- योजना में आवेदन केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ही कर सकते हैं।
Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana 2023
National Family Benefit Scheme से मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार वालों को आर्थिक मदद मिलेगी। यदि आप उत्तराखंड राज्य के निवासी है और आप भी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए हम आपको नीचे आर्टिकल में लिंक प्रदान करेंगे। और साथ साथ योजना से जुड़ी सभी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ताकि राज्य में जो परिवार “National Family Benefit Scheme ” लिए के लिए पात्र होंगे वे यूके राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ उठा सकें।
योजना के तहत राज्य सरकार परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद 30,000 रूपये परिवार वालों प्रदान कराएगी । ताकि परिवार वाले अपने घर का छोटा मोटा खर्चा चला सके। इससे परिवार वालों को हार्दिक सहायता मिलेगी और उन्हें अन्य किसी रिश्तेदारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। योजना की अधिक जानकारी के लिए लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
उत्तराखंड राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना फॉर्म डाउनलोड करें
पारिवारिक लाभ स्कीम से मिलने वाले लाभ
- योजना का लाभ केवल राज्य के गरीब परिवार को दिया जाएगा।
- Rastriya Parivarik Labh Yojana 2023 से मिलने वाली राशि 30000 है।
- योजना के अंतर्गत मृत्यु हुए मुखिया के परिवार वालों को अन्य किसी रिश्तेदारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- Yojanaके तहत दी जाने वाली राशि डायरेक्ट आवेदनकर्ता के बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे।
- योजना में आवेदन करने के बाद लाभार्थी को 45 दिनों के भीतर राशि दी जाती है।
UK Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए Documents
योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक व्यक्ति के पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है। तभी योजना का लाभ व्यक्ति ले सकता है जब लाभार्थी के पास सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज होंगे।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज की फोटो
- आधार कार्ड की कॉपी यदि आधार कार्ड नहीं भी हो तो आधार नंबर होना आवश्यक है।
- आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है
- मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र की कॉपी
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
Sir humare paas b.p.l card ni h hum bhi apply kr skt h ky .. btao jldi
Nahi
क्या ये योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं या शहरी क्षेत्रों के निवासी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?