सरकार द्वारा टूरिष्ठ को बढ़ावा देने के लिए अब टूरिष्ठ वाहनों को नई योजना के तहत All India permit के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। अब आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा अब देश भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत माल ढुलाई वाहनों के साथ-साथ टूरिष्ठ वाहनों की आवाजाही को भी बेहतर बनाने के लिए अलग -अलग उपाय किये जा रहें। इसी के तहत नए नियम अनुसार टूरिस्ट व्हीकल के लिए विभिन्न प्रकार की सहूलियत दी गयी है। नई योजना के तहत कोई भी Tourist vehicle के परमिट के लिये आवेदन दे सकते हैं. यह परमिट All india का होगा. संबंधित कागजात और फीस देने के बाद आवेदन जमा होने के 30 दिन के भीतर Permit जारी किया जायेगा।
उत्तराखंड राष्ट्रीय/पर्यटक वाहन परमिट फॉर्म PDF
Article | Uttarakhand National/Tourist Vehicle Permit PDF Form |
Beneficiary | Tourist Vehicle Owner |
Language | Hindi |
Related Department | State Transport Department |
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Official Website | Click Here |
इस नए नियम के मुताबिक यह परमिट 3 महीने तक वैध होगा। एक बार में इसकी कुल मियादद तीन साल से ज्यादा नहीं होगी. यह प्रावधान देश में उन क्षेत्रों को ध्यान में रखकर शामिल किया गया है, जहां पर्यटन वर्ष में कुछ ही महीने रहता है।
Documents Required
उत्तराखंड के राष्ट्रीय/पर्यटक वाहन परमिट के लिए निम्नलिखित आवशयक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करे-
- वाहन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र
- वाहन के बीमा का प्रमाण पत्र।
- राष्ट्रीय परमिट शुल्क पत्र
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