उत्तराखंड सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए आय प्रमाण पत्र जारी करती है, जो उसके व्यक्ति के आय पर निभर होता है। उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र प्रति माह के हिसाब से और वार्षिक आय के हिसाब से बनता है, जो 6-12 महीने के लिए मान्य होता है। Uttarakhand Income Certificate का उपयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। नीचे हम आपको Uttarakhand Income Certificate Application Form PDF Download करने का सीधा लिंक प्रदान कर रहे हैं। जिसकी मदद से आप उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र फॉर्म को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो।
उत्तराखंड आय प्रमाण पत्र फॉर्म PDF
आर्टिकल | आय प्रमाण पत्र Form |
भाषा | हिंदी |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
लाभार्थी | राज्य का निवासी / करदाता |
Official Website | Click Here |
Uttarakhand Income Certificate Form PDF Download |
Documents Required
- पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ।
- पहचान प्रमाण: मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड।
- एड्रेस प्रूफ: राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस।
- जन्मतिथि प्रमाण: स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र।
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र।
- पुराना आय प्रमाण पत्र (यदि लागू / उपलब्ध हो)।
- राशन कार्ड (बीपीएल) या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड।
- वेतन पर्ची, यदि कार्यरत हो।
- सभी स्रोतों से आय का विवरण।
- आय से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज, वैकल्पिक।
राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त दस्तावेजों जैसे व्यय प्रमाण को भी व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर जमा करना पड़ सकता है।
UK e-district Income Certificate Form Download
आय प्रमाण पत्र उत्तराखंड के राजस्व विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक / कानूनी दस्तावेज है जो राज्य में आवेदक / आवेदक के परिवार की वार्षिक आय विवरण को प्रमाणित करता है। इस प्रमाण पत्र की मुख्य जानकारी में एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध राज्य सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार विभिन्न स्रोतों से परिवार / व्यक्ति की वार्षिक आय का विवरण शामिल है। यह दस्तावेज राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और अन्य लाभों का लाभ उठाने के लिए उपयोगी है।आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, आपको राज्य में संबंधित विभाग को आवेदन पत्र जमा करके आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा।
Uttarakhand Income Certificate आय को प्रदर्शित करने वाला एक प्रमाण पत्र है जो उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया जाता है। यह प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है जो आय कर (Income Tax) भरने के काम भी आता है। सरकार द्वारा निर्धारित आय से अधिक होने पर लोगों को आय पर टैक्स भरना पड़ता है।
Income Certificate Validity
आय प्रमाण पत्र की वैधता दस्तावेज़ में उल्लिखित वित्तीय वर्ष (financial year) पर आधारित होती है । इस प्रकार वैधता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र को हर वित्तीय वर्ष में अद्यतन (update) किया जाना चाहिए। साथ ही पुराने प्रमाणपत्र को एक अद्यतन आय प्रमाण पत्र (updated income certificate) जारी करने के लिए आवश्यक मुख्य दस्तावेजी प्रमाण के रूप में प्रदान करना पड़ सकता है।