Download For Uttarakhand EWS Application Form in Hindi PDF आर्थिक रूप से गरीब सामान्य जाति के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए “ईडब्लूएस सर्टिफिकेट” की आवश्यकता होती है। यह प्रमाण पत्र उनलोगों के लिए होता है जो आर्थिक रूप से गरीब होते हैं। Economically Weaker Sections Certificate कई प्रकार की सरकारी योजनाओं, सरकारी सेवाओं, सरकारी नौकरी, जैसे अन्य कई प्रकार के सरकारी कामों के लिए चाहिए होता है। नीचे हम आपको Uttarakhand EWS Certificate Form डाउनलोड करने का लिंक प्रदान किया है। ईडब्ल्यूएस आवेदन पत्र के लिए दिये गये लिंक पर क्लिक करें।
Uttarakhand EWS Application Form PDF
आर्टिकल | Uttarakhand EWS Certificate Form |
लेख | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | 10% आरक्षण |
Official Website | Click Here |
उत्तराखंड 10% सवर्ण आरक्षण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन फॉर्म डाउनलोड PDF |
Uttarakhand EWS Certificate Format
EWS Praman Patra बनाने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों को EWS आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना होगा। जिसके बाद अपनी तहसील, उप तहसील, जिला कार्यालय, उप-विभागीय अधिकारी के पास जमा करना होगा। EWS आरक्षण प्रमाण पत्र सामान्य जाति के आर्थिक रूप से गरीब लोगों को दिया जाता है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से सरकार गरीब लोगों को आरक्षण प्रदान करके, उनका जीवन स्तर ऊपर बढ़ाना चाहती है।
Eligibility
- आवेदक को भारत की केंद्र सरकार के अनुसार सामान्य श्रेणी या जाति से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक को एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की योजना के तहत कवर नहीं होना चाहिए
- प्रार्थक की पारिवारिक सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आय में आवेदन के वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी।
- फ़ैमिली का कृषि भूमि क्षेत्र 5 एकड़ से कम होना चाहिए।
- आवेदक या उसका परिवार का आवासीय फ्लैट क्षेत्र 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए।
- परिवार का आवासीय प्लॉट क्षेत्र 100 वर्ग मीटर से कम होना चाहिए (अधिसूचित नगर पालिकाओं) ।
- परिवार का आवासीय प्लॉट क्षेत्र 200 वर्ग मीटर से कम होना चाहिए (अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा) ।
Documents Required For Uttrakhand EWS Certificate
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आवेदन पत्र (UK EWS Certificate Form) के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा:-
- आधार कार्ड (अनिवार्य)
- आय प्रमाण पत्र (अनिवार्य)
- पैन कार्ड (अनिवार्य)
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- बैंक कथन / Bank statement
- शपथ पत्र / स्व घोषणा
- हालिया पासपोर्ट आकार का फोटो
- अन्य प्रासंगिक दस्तावेज
(नोट: ऊपर वर्णित दस्तावेजों की सूची राज्य के लिए उनके नियमों के अनुसार भिन्न हो सकती है।)
Validity Of EWS Certificate
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र की वैधता एक साल की होती है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से एक वित्तीय वर्ष (financial year) के लिए मान्य होता है। यदि आप इस प्रमाणपत्र को में लागू (apply) करेंगे तो यह वर्ष के लिए मान्य होगा।
NOTE- यहां हमने आपको EWS प्रमाण पत्र उत्तराखंड फॉर्म पीडीऍफ़ और उसके बारे में विवरण प्रदान किया है। EWS Praman Patra बनाने हेतु अन्य जानकारी के लिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तथा अन्य सरकारी योजना से संबंधित पीडीएफ फॉर्म के लिए हमारी वेबसाइट www.pdfformdownload.com के साथ बने रहें। धन्यवाद !!!