[सर्पदंश मुआवजा Form PDF] साँप के काटने पर मृत्यु की दशा में मुआवजा प्राप्त करने हेतु आवेदन फॉर्म

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्पदंश (snake bite) होने पर, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति यूपी सरकार द्वारा को राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित किया गया है। अगर दुर्भाग्य पूर्ण किसी व्यक्ति की सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है। तो उसके परिवार या आश्रितों को आर्थिक सहायता 4 लाख रुपए प्रदान किए जायेंगे। यदि आप भी सर्पदंश अहेतुक राशि प्राप्त करना चाहते हैं। तो नीचे दी गयी, आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। साथ PDF डाउनलोड अवश्य करें।

सर्पदंश मुआवजा राशि हेतु आवेदन फॉर्म PDF

लेख सर्पदंश अहेतुक सहायता योजना
 भाषा हिंदी
उद्देश्य मुआवजा राशि प्रदान करना
 लाभ आर्थिक सहायता
वित्तीय सहायता राशि 4 लाख रूपये
 आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन
 संबंधित विभाग राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश सरकार
 आधिकारिक वेबसाइट up.gov.in
 Snake bite Compensation PDF Download 

उत्तर प्रदेश सर्पदंश मुआवजा के लिए आवश्यक दस्तावेज

Documents Required for UP Snake bite Compensation हेतु जिन जरूरी दस्तावेजों को आवश्यकता होगी। उनकी सूची निम्न लिखित रूप से दी गयी है –

  • पंचनामा रिपोर्ट।
  • आधार कार्ड।
  • बैंक पास बुक।
  • निवास पता।
  • राशन कार्ड।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • आवेदन फॉर्म।
  • शपत पत्र।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र।

सर्पदंश मुआवजा आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा साँप के काटने पर 4 लाख रूपये आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा मुहैया करने का प्रावधान रखा गया है। जिसके लिए आपको Uttar Pradesh snake bite compensation Application form भरना होगा। आवेदन हेतु प्रक्रिया निम्लिखित रूप से दी गयी है।

  • सबसे पहले आपको पंचनाम रिपोर्ट बनवानी होगी।
  • संबंधित कार्यालय द्वारा योजना हेतु आवेदन पत्र भरें।
  • जिसके बाद सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज को अपने जिला मुख्यालय या ग्राम पंचायत, ब्लॉक में जमा करें।
  • अधिकारी द्वारा जाँच प्रक्रिया की पुष्टि की जाने के बाद मृतक परिवार के आश्रितों को बैंक खाते के माध्यम से एकमुश्त राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

Eligibility Snake Bite Compensation

  •  आवेदन उत्तर प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
  • मृतक व्यक्ति की मृत्यु साँप के काटने से हुयी हो।
  • आवेदक परिवार के पास पंचनामा रिपोर्ट हो।

सर्पदंश मुआवजा योजना के मुख्य विशेषता

  •  मुआवजा या सहायता राशि हेतु पोस्टमार्टम एवं बिसरा रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी।
  • योजना में 4 लाख रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
  • सर्पदंश अहेतुक सहायता मुआवजा एक सप्ताह के अंतर्गत डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में दिया जायेगा।
  • योजना का लाभ आसानी से आश्रित परिवार तक पहुंचाने के लिए पंचनामा रिपोर्ट की अनिवार्यता रखी गयी है।
  • सर्पदंश के राज्य आपदा घोषित होने के बाद प्रभावित परिवारों को सहायता राशि आसानी से प्राप्त हो जाएगी।
  • आश्रितों को विभागों का चक्कर ना काटना पड़े इसके लिए। मुवाजा राशि तत्काल देने की प्राथमिकता रखी गयी है।
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