उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के साथ होने वाली दुर्घटना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जो 5 लाख रूपये तक का मुआवजा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना में किसी भी 18 साल से अधिक और 70 वर्ष की आयु सीमा के किसान के साथ कोई भी प्राकृतिक दुर्घटना जैसे मृत्यु या शारीरिक विकलांगता या अन्य क्षति होती है। तो राज्य सरकार द्वारा किसान को सीधे बैंक खाते के माध्यम से लाभ दिया जायेगा। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो कैसे आवेदन करना होगा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता, एवं वित्तीय सहायता राशि और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया। किसान दुर्घटना शासनादेश PDF एवं एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक प्रदान करेंगे।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Form
लेख | कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2023 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | किसान |
लाभ | सामजिक सुरक्षा (आर्थिक आधार) |
उद्देश्य | दुर्घटना मुआवजा प्रदान करना |
दुर्घटना राशि | अधिकतम 5 लाख रुपए |
आवेदन प्रकिया | कृषि विभाग |
उत्तर प्रदेश किसान दुर्घटना योजना शासनादेश PDF | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट | अभी उपलब्ध नहीं है। |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना Form PDF | Download Here |
इन सभी प्राकृतिक दुर्घटनाओं में सहायता धनराशि मिलेगी
- आग में जलने से, बाढ़ में बह जाने से,
- बिजली गिरने से, करंट लगने से
- हत्या, आतंकवादी हमला, डकेती, मारपीट में दुर्घटना
- यात्रा के दौरान होने वाली घटना
- मकान के नीचे दबने की घटना
- प्राकृतिक आपदा की वजह से दुर्घटना
- चेम्बर में गिरने के कारण घटित हादसा
किसान दुर्घटना बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र,
- राशन कार्ड,
- बैंक खाते की फोटो कॉपी,
- खाता नंबर,
- आधार नंबर,
- आयु प्रमाण पत्र,
- मोबाइल नंबर,
- दो पासपोर्ट साइज के फोटो
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंचनामा रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- यदि किसान दिव्यांग है तो इस स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
दुर्घटनाओं धनराशि (Accidents Amount)
दोनों हाथ दोनों पैर ना होने पर मिलने वाला मुआवजा-5 लाख
एक हाथ तथा एक पैर की क्षति होने पर मुआवजा- 5 लाख
एक पैर एक हाथ की विकलांग होने पर- 2 से 3 लाख का मुआवजा
किसान की मृत्यु हो जाने पर मुआवजा- 5 लाख
ऐसी विकलांगता जो 25% से अधिक है लेकिन 50% से कम- 1 से 2 लाख के बीच
दुर्घटना में आँखे चले जाने पर मुआवजा- 5 लाख
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्जन कल्याण योजना आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक घटना होने के 45 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना होगा।
- जिसके जिसमें आपको आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज और फॉर्म में माँगी गयी जानकारी भरनी होगी।
- जिला कार्यालय में कलेक्टर को आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए 1 महीने तक की विस्तारित समयावधि देने का अधिकार है।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी आवेदन फॉर्म जो 75 दिनों के बाद जमा किए जाते हैं, उन्हें किसी भी परिस्थिति में नहीं माना जाएगा।
मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना महत्वपूर्ण बिंदु
- मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के तहत, सभी किसान जो 60% से अधिक विकलांग या मृत्यु हो गयी हो। उनको योजना का लाभ दिया जायेगा |
- जो लोग खेती करते हुए विकलांग हो गए उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे।
- मुआवजा राशि सीधे खाते में डीबीटी मोड के माध्यम से जमा होगी।
- किसान की आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए।
- यदि कोई किसान जिसके कोई पुत्र और पत्नी नहीं है और उसकी कोई बेटी नहीं है, जिसने उस समय शादी की थी, तो उस स्थिति में, मुआवजा राशि उसके खाते में जमा होगी।
- मुआवजे के लिए दावा प्रपत्र 45 दिनों की अवधि के भीतर संलग्न किया जाना चाहिए।
- दावा प्रपत्र जमा करने के लिए आपको 30 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा, केवल तभी जब जिले के डीएम ने आपको ऐसा करने की अनुमति दी हो।
- दावा जमा करने के बाद एक महीने की अवधि के भीतर मुआवजा राशि खाते में जमा की जाएगी।