उत्तर प्रदेश में, मृत्यु अधिनियम, 1961 के पंजीकरण के प्रावधान के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के तहत मृत्यु दर्ज करना अनिवार्य है। मृत्यु प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो शहरी द्वारा जारी किया जाता है। इस लेख में, हम उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फॉर्म पीडीएफ फॉर्म ,उद्देश्य, दस्तावेजों जैसे आवश्यकता जानकारी बातएंगे मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कई कारण हैं जो मृत्यु के कारण, स्थान और समय की घोषणा करते हैं। यह प्रमाण पत्र जीवन बीमा, चिकित्सा लाभ और अन्य आधिकारिक प्रतिबद्धताओं पर विचार कर पेंशन लाभ एकत्र करने के कानूनी उद्देश्यों के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है।
UP Death Certificate Form PDF
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मृत्यु को पंजीकृत करने के लिए निम्नलिखित शुल्क निम्नानुसार हैं
- मृत्यु की तारीख से 21 दिनों के भीतर पंजीकृत होने पर आवेदक नि: शुल्क मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक मृत्यु तिथि से 21 दिनों के बाद पंजीकृत होने पर रु .2 / – का शुल्क देकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक मृत्यु तिथि से 30 दिन बाद पंजीकृत होने पर रु .5 / – का शुल्क देकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म
मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज़ आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज का होना अनिवार्य है।
- आवेदन पत्र।
- राशन पत्रिका।
- मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो।
- व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाण।
Note – उत्तर प्रदेश Mrityu Praman Patra बनाने के लिए, आपको सबसे पहले पीडीएफ फॉर्म,डाउनलोड कारन होगा जिस का लिंक हम आपको नीचे दे रहे है। फॉर्म,डाउनलोड करने के बाद आपको मृत व्यक्ति का पता और सामान्य जानकारी और शपथ पत्र जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों को दर्ज करना होगा। जिसके बाद,आवेदन पत्र को संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
पीडीएफ फॉर्म,डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
My mom is mrityu ho gaya hai ji banaa ka liya reply kar raha hai