ड्राइवर लाइसेंस एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो एक विशिष्ट व्यक्ति को एक या एक से अधिक प्रकार के मोटर चालित वाहनों (जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, ट्रक या सार्वजनिक सड़क पर बस) को संचालित करने की अनुमति देता है। अगर आपके भी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गयी है, तो आपको भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना होगा। एक ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कम से कम 20 वर्ष होती है। तथा एक बार वैधता ख़त्म हो जाने पर आपको हर 5 साल में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना पड़ता है।
केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में नियमो को तोड़ने में बहुत सरे बदलाव किये गए है। सरकार ने लाइसेंस रिन्यू कराने में एक महीने की छूट की बजाय एक साल तक की बिना फीस की छूट दी है। हम आपको नीचे Uttarakhand DL Renewal Application Form का लिंक प्रदान कर रहे है। आप इस लिंक की मदद से आसानी से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
Uttarakhand Driving License Renewal Form PDF
आर्टिकल | Driving License Renewal |
विभाग | State Transport Department |
लाभर्थी | State Residents |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड | Click Here |
Documents Required For Renewal Of DL
एक ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल या 50 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए मान्य है। स्थायी डीएल (permanent DL) की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर एक आवेदक को डीएल नवीनीकरण (DL renewal) के लिए आवेदन करना आवश्यक है। ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए आपको आवेदन फॉर्म के साथ कुछ आवशयक दस्तावेज संलग्न करने होते है, जैसे:-
- पुराना स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस
- आवेदन पत्र 9
- फॉर्म 1-ए यानी मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म / फिटनेस का सेल्फ डिक्लेरशन फॉर्म,
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की तीन प्रतियां
- आवेदन शुल्क रु 200 (या जैसा कि प्राधिकरण द्वारा लागू हो)
आपको ऊपर बताए हुए आवशयक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न कर आपने नजदीकी आरटीओ कर्यालय में जमा करवाना होगा। उसके बाद आपको नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस (DL) प्रदान किया जाएगा।
Driving License Renewal Form PDF
परन्तु अगर अब आपको एक साल से अधिक की देरी हो गयी तो आपको दोबारा वाहन चलाने का टेस्ट देना पड़ेगा। तथा अब आपकी 50 साल उम्र होने पर हर पांच साल में नवीनीकरण करवाते समय जो फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता था, अब नहीं देना होगा। अब कॉमर्शियल लाइसेंस हर तीन साल में नहीं 5 साल में रिन्यू कराना होगा, व कॉमर्शियल लाइसेंस बनाने के लिए अब 8वीं पास की शर्त भी खत्म कर दी गयी है। लाइसेंस बनाने के लिए अगर आपकी उम्र 30 साल से अधिक लेकिन 50 साल से कम है, तो लाइसेंस 10 साल के लिए बनेगा, तथा आपकी उम्र 50 व 55 के बीच में है तो आपका लाइसेंस 60 की उम्र तक का बनेगा। 55 साल के बाद आपका लाइसेंस पांच साल के लिए ही बनेगा मतलब हर 5 साल में अपना लाइसेंस रिन्यू कराना होगा।
Note:- हम अपनी वेबसाइट www.pdfformdownload.com के माध्यम से कई प्रकार के पीडीएफ फॉर्म व सरकारी योजनाओ की जानकारी प्रदान करते है। आज हमने आपको उत्तराखंड ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण फॉर्म (Driving License Renewal Form PDF) और उसके बारे में विवरण प्रदान किया है। किसी भी प्रकार के पीडीएफ की जानकारी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। हमारी वेबसाइट विजिट करने के लिए धन्यवाद …धन्यवाद !!!