भारत सरकार द्वारा सरकारी कार्यों पर खर्च किये गए, पैसों का हिसाब – किताब मांगने के लिए सूचना का अधिकार ( Right to Information) कानून बनाया गया। जो सरकारी पैसे के खर्च होने जानकारी प्रदान करता है। सूचना का अधिकार का कानून देश भर में 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। जो भ्रष्टाचार, घोटाले, टैक्स चोरी जैसे हेरा – फेरी को रोकने के लिए लागू किया गया था। इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है. RTI को काफी हद तक भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के हथियार के तौर पर भी देखा जाता है। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार, एक आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण, जिससे सूचना अपेक्षित है, के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) के समक्ष लिखित रूप में दाखिल की जा सकती है।
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भाषा | हिंदी |
संबंधित विभाग | आयकर विभाग |
लाभार्थी | देश के नागरिक |
उद्देश्य | ईमानदारी व पारदर्शिता |
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RTI लगाने के लिए आवेदक को आरटीआई अप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी जानकारी दर्ज करनी होगी। जिसके बाद आपको जिस विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त करनी होगी। उस विभाग को भेजना होगा। स्थ ही 10 रुपए का पोर्ट टिकट लगाना होगा।
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