Handicapped Pension Form Punjab | ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਾਰਮ 2024

Punjab Handicap Pension Form in Punjabi पंजाब सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए “Punjab Disabled /Handicap Pension Scheme” शुरू की गयी है। Punjab Diwyang Pension Yojana समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ 40% से अधिक दिव्यांग (Vikalang) नागरिकों को दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है जो स्वयं के संसाधनों से अपना गुज़ारा करने में असमर्थ हैं और जिन्हे राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इससे विकलांग लोगों को किसी अन्य व्यक्ति पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

Punjab Handicap Pension Form PDF

Article punjab viklang pension form pdf
 Department Social Welfare Department
 Beneficiary Handicap/Disabled Citizen of the State
 Language Hindi/English
 Pension Installment Rs 1000 per month
 Official Website Click Here
Handicap Pension Form : Urban Download Here
Handicap Pension Form : Rural Download Here

 Documents and Eligibility for Punjab Disabled Pension Scheme

पंजाब विकलांग पेंशन योजना के लिय आवश्यक दस्तावेज और पात्रता निम्न लिखित प्रकार से है-

  • आवेदक पंजाब का निवासी होना चाहिए।
  • विकलांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
  • आवेदक को जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  • विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए ।
  • आधार कार्ड, वोटर कार्ड।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • बैंक पास बुक।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

Application Process for Punjab Handicap Pension Scheme

पंजाब विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदक को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र ( Punjab Handicap Pension Form ) के साथ सलग्न करना होगा। जिसके बाद पात्र ग्रामीण व्‍यक्ति को विकास अधिकारी, पंचायत समिति के पास जमा करने होंगे। तथा शहरी क्षेत्र का आवेदन पत्र उपखण्‍ड अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।

Indira Gandhi National Disabled Pension Scheme Punjab के तहत राज्य के मूल निवासी को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। Punjab Handicap Pension Scheme के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है। जिसकी परिवारिक आय 4800 रुपए से कम हो। और विकलांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन के लिए व्यक्ति को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया। 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

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