इस योजना के तहत, राज्य के 21 वर्ष से कम उम्र के आश्रित बच्चों को प्रति माह 750 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यहाँ आश्रित बच्चों का संदर्भ उन बच्चों से है जिनके माता / पिता या दोनों का निधन हो गया है या माता-पिता नियमित रूप से घर से अनुपस्थित हैं या परिवार की देखभाल के लिए शारीरिक / मानसिक रूप से अक्षम हैं। और साथ ही जिसकी परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये 60,000 (व्यवसाय/ किराये या ब्याज आय सहित) से अधिक नहीं है या एकल के लिए 1000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है और जोड़े के मामले में 1500 रुपये प्रति माह है। इसमें प्रति बच्चे 300 रुपये की आय में रियायत है, जो केवल दो बच्चों के लिए सीमित है।
Punjab Dependent Children Financial Assistance Form PDF
Article | Application Form For Financial Assistance To Dependent Children |
State | Punjab |
Concerned Dept. | Social Security & Women & Child Development Dept., Govt. of Punjab |
Beneficiary | State’s Children ( Below The Age Of 21 Yrs.) |
Benefit | Financial Assistance (Rs. 750/- p.m.) |
Language | Hindi/English/Punjabi |
Official Website | Click Here |
PDF Form Download | Click Here |
Helpline No. | 0172 2608746 |
E-mail ID | [email protected] |
Documents Required To Apply For The Scheme
- आधार कार्ड / वोटर कार्ड,
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण / जन्म प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शिक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक आवेदन पत्र (Punjab Dependent Children Financial-Assistance Form) जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/ बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ)/ एसडीएम कार्यालय/आंगनवाड़ी केंद्र/ पंचायत और B.D.P.O कार्यालय में से किसी भी कार्यलय में जमा करा सकता है। जिसके बाद एक महीने के भीतर सीडीपीओ द्वारा सत्यापन किया जाएगा, और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद डीएसएसओ द्वारा पेंशन को मंजूरी दी जाएगी।