मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत जो व्यक्ति 40% से ऊपर विकलांग की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्ति अपना जीवन आराम से काट सकते हैं। विकलांग पेंशन का लाभ केवल राज्य के विकलांग व्यक्ति ही ले सकते हैं। राज्य के जो इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ लेना चाहते हैं। उन्हें सबसे पहले MP Disabled Pension का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए नीचे लेख में आपको आवेदन फॉर्म प्रदान किया जाएगा। ताकि आप आराम से योजना का लाभ उठा सको।
MP Viklang Pension Form PDF
- Name of scheme => Madhya Pradesh Disabled Pension Scheme
- Launched => Government of MP
- Beneficiary => Disabled citizen
- Objective => Subsidies
- Pension Amount => 500 rupees per month
- Department => Department of Social Security MP
- Official Website => Click Here
Disabled Pension Scheme MP 2023 की पात्रता
- योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ले सकते हैं।
- योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों की परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- विकलांग व्यक्ति यदि किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- लाभार्थी के पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड
अगर आप Madhya Pradesh Handicap Pension Scheme का लाभ लेना चाहते है, तो सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए हम आपको नीचे लिंक दे रहे हैं। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना है। सभी जानकारियां भरना के बाद आवेदन पत्र के साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी को संबंधित विभाग में जमा करने होंगे। उसके बाद आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं।
जैसे कि हमने आपको ऊपर लेख में बताया था कि योजना का लाभ केवल वही व्यक्ति ले सकते हैं। जो शारीरिक रूप से 40 % से ऊपर विकलांग होंगे। योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के पास अपना खुद का विकलांग का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर विकलांग व्यक्ति के पास विकलांगता प्रमाण पत्र (Certificate of disability)नहीं होगा तो वे योजना का लाभ नहीं ले सकते।
MP विकलांग पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड करें
एमपी विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
विकलांग व्यक्ति के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
आवेदक का आधार कार्ड
बैंक अकाउंट पासबुक की कॉपी
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
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