MP राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना Form PDF

सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत, गरीबी रेखा के नीचे या आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को परिवार के मुखिया / कमाऊ सदस्य (पुरुष या महिला) , जिनकी आय घर चलाने के लिए मुख्य स्रोत थी, की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित परिवार को 20 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। राज्य में कई ऐसे परिवार हैं, जिसमें केवल एक सदस्य है जो कमा रहा है, और अगर उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार की आजीविका चलाने के लिए अन्य सदस्यों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना शुरू की गई है।

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना Form PDF

Article Rashtriya Parivar Sahayata Yojana
State Madhya Pradesh (M.P.)
Concerned Dept. Social Justice and Disabled Welfare Dept., Govt. of MP
Beneficiary Poor / BPL Families In The State
Benefit Financial Aid
Benefit Amount Lump-sum Amount of Rs. 20,000/-
Language Hindi/English
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PDF Form Download Click Here

मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए पात्रता मानदंड

  • आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • मृत व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए
  • पीड़ित परिवार को गरीबी रेखा के नीचे या बीपीएल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
  • मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो।
  • योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय 46 हजार रूपए और शहरी क्षेत्र मे 56 हजार रूपए, से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 30 दिन के अंदर, पीड़ित परिवार योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Form PDF

योजना के तहत, परिवार शब्द का अर्थ विवाहित वयस्क की मृत्यु के मामले में पति / पत्नी, छोटे बच्चों, अविवाहित लड़कियों और आश्रित माता-पिता से है; अविवाहित वयस्क की मृत्यु के मामले में छोटे भाई-बहन या आश्रित माता-पिता। योजना में सहायता के लिए पात्र होने के लिए, मृत व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। स्थानीय जांच के बाद, मृतक के परिवार में ऐसे सदस्य को पारिवारिक लाभ का भुगतान किया जाएगा, जो उस परिवार का अगला कमाने वाला व्यक्ति पाया जाता है।

आवेदक को उपर्युक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र (मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन पत्र) को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत के नजदीकी कार्यालय या शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन के बाद, आवेदक को उसके बैंक खाते में 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. वोटर कार्ड / आधार कार्ड।
  2. आयु प्रमाण पत्र – बर्थ सर्टिफिकेट / 10 वीं की मार्कशीट।
  3. मृत्यु प्रमाण पत्र।
  4. बी.पी.एल. कार्ड।
  5. परिवार रजिस्टर की नकल।
  6. आवेदक का बैंक पासबुक या बैंक खाते का विवरण।
  7. दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट (FIR) की फोटोकॉपी।
  8. आवेदक की पासपोर्ट साईज 3 फोटोग्राफ।

नोट :- यहां हमने आपको मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन पत्र पीडीएफ (Madhya Pradesh National Family Support Scheme Form PDF) और उसके बारे में विवरण प्रदान किया है। अन्य प्रकार की जानकारी या पीडीएफ फॉर्म के लिए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।हमारी वेबसाइट  www.pdfformdownload.com विजिट करने के लिए धन्यवाद !!!

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