मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना Form PDF : MP Krishak Durghatna Kalyan Yojana

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं को संचालित किया जाता है। जो किसान को अलग अलग सेवा सुविधा प्रदान करती है। जिनमें से आज हम आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा शरू की गयी। कृषक जीवन कल्याण योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। योजना के तहत सरकार द्वारा 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना आवेदन फॉर्म (mukhyamantri krishak durghatna kalyan yojana form pdf) डाउनलोड करने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना Form PDF

  • लेख => मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना
  • भाषा => हिंदी
  • लाभार्थी => किसान
  • लाभ => वित्तीय सहायता
  • उद्देश्य => आर्थिक सहायता प्रदान करना
  • विभाग => जन सम्पर्क विभाग मध्य प्रदेश
  • आवेदन प्रक्रिया => ऑनलाइन ऑफलाइन
  • मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना फॉर्म =>  PDF Download
  • Official Website => www.dprmp.org
  • हेल्पलाइन नंबर => 07659 222349

मप्र कृषक जीवन कल्याण योजना सहायता राशि

farmer death Rs 04 lakh
 disability 01 lakh rupees
 partial disability 50 thousand rupees
 funeral 04 thousand rupees

Documents Required

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण आवेदन फॉर्म भरने के लिए मृत्यु प्रमाण पर या दुर्घटना प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनकी सूचि निम्न प्रकार से दी गयी है –

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
  • बैंक पासबुक (Bank Passbook)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • वोटर कार्ड (Voter ID Card)
  • दुर्घटना या मृत्यु प्रमाण पत्र (Accident /Death Certificate)

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया –

  •  मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की गयी। कृषक जीवन कल्याण योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। जिसके लिए आपको दुर्घटना के 90 दिन के अंतर्गत आवेदन फॉर्म जमा करना करना होगा।
  • सबसे पहले आपको दिये गये। फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। जिसके बाद प्रिंट आउट निकलना होगा।
  • दिये गये फॉर्म में सभी प्रकार की जानकरी नाम, पता, दुर्घटना तिथि जैसे अन्य जानकारियों को सही प्रकार से भरें।
  • एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने आवश्यक हैं।
  • जिसके बाद अपने नजदीकी जिला मुख्यालय या ब्लॉक स्तर पर कृषि कार्यालय में जमा करें।
  • अधिकारी द्वारा जाँच प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना पात्रता मानदंड

  • आवेदक किसान होना चाहिए जो, मध्य प्रदेश का निवासी हो।
  • दुर्घटना के 90 दिनों के अंतर्गत आवेदन करने पर ही लाभ मिलेगा।
  • आर्थिक सहायता राशि बैंक के द्वारा किसान या परिजनों को ही दिया जायेगा।
  • योजना का लाभ 60 वर्ष से कम आयु के किसान को दिया जायेगा।
  • आत्महत्या जैसे अन्य मामलों पर योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

योजना से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर करें।

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