कोविड -19 से अनेक परिवारों में आजीविका उपार्जन करने वाले माता/पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई है, ऐसे प्रभावित परिवारों के बच्चो को शासकीय सहायता दी जाने की आवश्यकता है | इस योजना का उद्देश्य इन बच्चो को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है , ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुए अपनी शिक्षा भी निर्विघ्न रूप से पूरी कर सके|
मख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में ऐसे बच्चों को आर्थिक, खाद्य एवं शिक्षा सहायता देने का निर्णय लिया है, जिनके माता-पिता की कोविड-19 से आकस्मिक मृत्यु हो गई है। ऐसे सभी बच्चों के लिये राज्य शासन ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल-कल्याण योजना के आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से योजना को प्रदेश में लागू कर दिया है।
Mukhyamantri Bal Kalyan Yojana Form PDF 2023
लेख | मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना MP |
शुरू की गयी | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा |
लाभार्थी | कोरोना संक्रमण से |
उद्देश्य | कोरोना प्रभावित परिवार सहायता प्रदान करना |
पेंशन राशि | 5000 रुपए हर महीने |
भाषा | हिंदी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन, ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | covidbalkalyan.mp.gov.in |
बाल कल्याण योजना एमपी पीडीएफ | PDF Download |
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योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता
मासिक आर्थिक सहायता – प्रत्येक बाल हितग्राही को 5000/- प्रतिमाह की सहायता राशि बैक खाते में जमा की जावेगी। यदि बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है तो बच्चों की सहायता राशि चिन्हांकित संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जावेगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उसके व्यक्तिगत खाते में जमा की जावेगी। सहायता राशि संबंधित बाल हितग्राही को 21 वर्ष की आयु तक देय होगी।
मासिक राशन सहायता – प्रत्येक बाल हितग्राही और योजना के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मासिक राशन प्रदाय किया जायेगा।
शिक्षा सहायता– प्रत्येक बाल हितग्राही को स्कूल शिक्षा , उच्च शिक्षा , तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा,विधि शिक्षा आदि हेतु योजना के अनुसार नि:शुल्क शिक्षा ( पहली कक्षा से स्नातक तक ) उपलब्ध करवाई जाएगी।
Madhya Pradesh Bal Kalyan Yojana Online Application Form
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना में सभी आवेदन दस्तावेजों सहित योजना के लिए निर्मित पोर्टल covidbalkalyan.mp.gov.in पर ही प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया नि:शुल्क होगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला-बाल विकास का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे परिवारों की पहचान करें, जिन्हें योजना का लाभ दिया जा सकता है। ऐसे परिवारों से संपर्क कर पोर्टल पर आवेदन भरवाएँ। समस्त लाभ पोर्टल के माध्यम से दिये जाएंगे। पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पर कार्यवाही जिला कलेक्टर के लॉगिन से होगी। प्रकरणों की स्वीकृति और अनुमोदन जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। इस समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप संचालक सामाजिक न्याय और जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला-बाल विकास, समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के अनुमोदन के पश्चात सहायता प्रदान करने के आदेश समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी किये जाएंगे।
योजना अन्तर्गत पात्रता की शर्ते
- प्रभावित परिवार मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो।
- परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो।
- बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हो जिन्हें पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।
- ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उस से कम है, परन्तु स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमे से जो भी कम हो और जिनके-
- माता- पिता की कोविड -19 से मृत्यु हुई हो या
- माता- पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड -19 से मृत्यु हुई हो|
- माता-पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दुसरे की कोविड -19 से मृत्यु हुई है|
- “कोविड -19 से मृत्यु ” का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है , जो 1 मार्च ,2020 से 30 जून ,2021 तक की अवधि में हुई |
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Meri wife ki death 19/4/2021.
Ko hogai hai..Or meri ek beti hai 5 saal ki
Me meri beti ko covid pention yojna ka labh mil sakta hai.
Meri wife ki death 29/4/2021. Ko hogai.or meri 5 saal ki beti hai me balcovid pention yojna ka labh meri beti k liye