अनुकंपा नियुक्ति नियम मध्यप्रदेश 2023 PDF | मध्य प्रदेश अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन Form PDF | mp govt anukampa niyukti rules PDF|माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना PDF 2023 का शुभारंभ किया गया। योजना के तहत सरकार उन सभी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को नौकरी प्रदान करेगी। जिनके परिवार के लोग कोरोना वायरस कारण मृत्यु हुयी हो। कर्मचारी सरकारी नौकरी वालाया संविदा तथा दैनिक वेतन भोगी हो | यह योजना मुख्य रूप से हॉस्पिटल और फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी है।जिसका मुख्य कारण आउट सोर्स, या दैनिक रूप से भत्ते के रूप में कुछ लोगों से कार्य करवा रही है। इस महामारी से यदि उन्हें कुछ हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को सरकार नौकरी देगी।
MP Anukampa Niyukti के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अलग -अलग विभागों में शासकीय सेवक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर नौकरी प्रदान की जाती है। जिसके आप आवेदन फॉर्म और अनुकंपा नियुक्ति नियम पीडीएफ। नीचे दिये गये लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।
MP Anukampa Niyukti Yojana Form PDF
लेख | MP अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र PDF |
योजना | मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना 2023 |
Download | मध्यप्रदेश अनुकम्पा नियुक्ति नियम 2023 PDF |
शुरू की गयी | माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | राज्य के सभी लोग |
उद्देश्य | कोविड-19 से ग्रसित परिवारों को सहायता |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन ऑनलाइन |
Central Govt Anukampa Niyukti rules in Hindi | |
Download मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना Form PDF |
कोरोना अनुकंपा नियुक्ति योजना मध्यप्रदेश 2023 के लाभ
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के परिवारों के लिए जुड़वां कल्याण योजनाओं की घोषणा की, जिन्होंने कोविड -19 के कारण दम तोड़ दिया। इन दो योजनाओं में अनुकंपा नियुक्ति योजना और विशेष अनुग्रह योजना आते हैं।
- मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना 2023, जो कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वाले ऐसे सभी कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करेगी
- यह योजना सभी नियमित स्थायी श्रमिकों, कार्यभार और आकस्मिक निधि पर काम करने वाले श्रमिकों, दैनिक वेतन भोगियों, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है।
- इन कर्मचारियों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र सदस्य को योजनान्तर्गत उसी प्रकार के रोजगार में अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी।
मध्य प्रदेश Covid योजनाएं 2023 PDF
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विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत विभागीय भर्ती नियमों में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों पर 100 प्रतिशत पदोन्नति संबंधी प्रावधान में संशोधन करते हुए 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं शेष 75 प्रतिशत पूर्ववत पदोन्नति से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की। उक्त प्रावधान विभागीय भर्ती नियमों में समाहित करने के बाद प्रदेश के आमजन को विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने के लिये सीधी भर्ती से विशेषज्ञों की भर्ती की कार्यवाही की जा सकेगी।
आमजन को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएँ प्रदान करने के लिये प्रदेश में द्वितीय श्रेणी पी.जी.चिकित्सकों को विभाग में सेवाओं के लिए आकर्षित करने के लिए चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने के बाद का क्रमोन्नति के रूप में विशेषज्ञ के पद पर आगामी ग्रेड-पे (5400 से 6600) स्नातकोत्तर डिग्रीधारी चिकिसकों को दो वर्ष की सेवा उपरांत एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी चिकित्सकों को तीन वर्ष की नियमित सेवा के बाद दी जा सकेगी।
विभाग में पहले से कार्यरत चिकित्सकों के सीधी भरती प्रक्रिया में विशेषज्ञ के पद पर चयनित होने पर उनकी पूर्व सेवाएँ, पेंशन के लिये अर्हतादायी सेवा गणना में शामिल की जायेगी।