Kanya Abhibhavak Pension 2023 Form PDF मध्य प्रदेश राज्य के प्यारे दोस्तों आज हम आपको इस लेख में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मध्य प्रदेश सरकार ने योजना का नाम “मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना” रखा है। यह स्कीम केवल राज्य के उन परिवार के माता-पिता के लिए शुरू की है। जिनकी केवल एक ही पुत्री है। वैसे तो राज्य के सभी लोग जानते होंगे कि मध्यप्रदेश में बहुत से ऐसे परिवार हैं। जिनकी केवल एक ही बेटी है। माता पिता बेटी का विवाह करने के बाद अकेले पड़ जाते हैं। और बूढ़े माता-पिता के पास आय का कोई साधन नहीं होता। उन्हे MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2023 के तहत प्रतिमाह 600 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
Kanya Abhibhavak Pension Form PDF
लेख | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
राज्य | मध्यप्रदेश |
शुरू की गयी | राज्य सरकार द्वारा |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान कराना |
लाभार्थी | बेटियों के माता-पिता |
विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
पेंशन राशि | 600 रुपए/महीना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
Download PDF | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन Form 2023 |
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत बेटियों के माता-पिता को प्रति महीने 600 रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना का लाभ प्राप्त करके बेटियों के माता-पिता छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
- राज्य में जिन माता पिताओं की केवल एक ही बेटी है। और बेटी का विवाह हो चुका है। वही योजना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- अब बालिकाओं के माता पिता किसी भी रिश्तेदार पर निर्भर नहीं रहेंगे।
MP कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करें
- लाभार्थी आवेदन के लिस सबसे पहले MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana Application Form PDF Download करने के लिए नीचे दिए गए link या आप यहाँ क्लिक करें ।
- इसके बाद लाभार्थी के सामने एक आवेदन पत्र खुलेगा जिसमे आपको सभी प्रकार की जानकारी को भरना होगा।
- आवेदन पूर्ण भरने के बाद लास्ट में लाभार्थी Submit पर क्लिक करे।
- इसके लाभार्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल ले और अपने पास रखे ।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF
पात्रता MP Kalyani Pension के लिए निम्न पात्रता का होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही ले सकते हैं।
- योजना का लाभ तभी दिया जायेगा जब अभिभावक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होगी।
- आवेदनकर्ता BPL परिवार से सम्बंधित होना अनिवार्य है।
- आवेदक की बेटियां विवाहित होनी चाहिए।
- योजना के तहत यदि आप किसी सरकारी नौकरी से रिटायर होके पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं।
कन्या अभिभावक पेंशन दस्तावेज
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- युगल दम्पति का संयुक्त फोटो, एकल होने की स्थिति मे एक फोटो।
- विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं हेतु सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र,परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायलय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति।