राज्य के सभी पेंशन धारकों को समय -समय पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है। जिससे ये प्रमाणित किया जाता है , पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति अभी जीवित है। सभी पेंशन धारकों को प्रति वर्ष अपने जीवन प्रमाण पत्र बैंक में या अपने नजदीकी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्यालय में जमा करवाना होता है।
हिमांचल प्रदेश पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड
आर्टिकल | HP Pensioners Life Certificate |
विभाग | Finance Department |
लाभर्थी | State pensioner |
लाभ | For pension |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म | Download PDF |
Life certificate submission process
आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म भर कर तथा साथ में जरुरी दस्तावेज संलग्र करके ईपीएफओ कार्यालय में जमा करवाने होंगे। जो एक वर्ष के लिए मान्य होगा। तथा अब आपको एक वर्ष पश्चात् ही नया लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म भर कर जमा करवाना होगा।
HP Pension Life Certificate Form pdf
Documents required for life certificate
जीवन प्रमाण पत्र से जुडी हुयी जानकारी ले कर आये हुए है। पहले सभी पेंशन धारकों को प्रति वर्ष नवम्बर में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है। अगर आप जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाते तो अगले वर्ष जनवरी माह से आपकी पेंशन पर रोक लगा दी जाती थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अब इस नियम को बदल दिया गया है ,अब आप साल में कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते है, और जमा करवाने के बाद यह एक साल तक वैध होगा
जीवन प्रमाण पत्र के साथ आपको निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्र करने होंगे-
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पते का विवरण
Note – पेंशन से सम्बंधित किसी भी प्रकार के जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताये। तथा अन्य किसी भी प्रकार के पीडीएफ फॉर्म जानकारी हमारी वेबसाइट के साथ बने रहे है। धन्यवाद