जंगली जानवर नुकसान सहायता आवेदन फॉर्म | पालतू जानवर क्षति सहायता योजना | बाघ द्वारा पालतू जानवर की मत्यु या घायल होने पर मुआवजा हेतु आवेदन पत्र | हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं को संचालती करती हैं। जिसमें से आज हम आपको इस लेख के माध्यम से पालतू जानवर की दुर्घटना होने की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो आप किस प्रकार से सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। खास कर पहाड़ी भागों में देख जाता है। जंगली जानवरों द्वारा पालतू पशुओं की मृत्यु हो जाती है। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक राहत सहायता प्रदान कर रही है। यह आर्थिक/राहत सहायता आपको हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा दी जाएगी। इसके लिए आपको 24 घंटे के भीतर वन विभाग में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। जिसके लिए आपको पोस्टमार्टम या मेडिकल रिपोर्ट बनवानी होगी।
Junglee Janwar Nuksan Sahayata Form Application Form PDF
भाषा | हिंदी |
उद्देश्य | राहत सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
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मवेशी जानवर/ पालतू जानवर की मृत्यु या घायल होने पर आर्थिक सहायता हेतु आवश्यक दस्तावेज –
किसी दुर्घना में पालतू जानवर की क्षति होने पर आर्थिक सहायता मुआवजा प्राप्त करने के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। उनकी सूचि निम्न प्रकार से है –
- आवेदक का आधार कार्ड।
- मालिक व्यक्ति की बैंक पास बुक। मृत्यु पशु का प्रमाण पत्र।
- फोटो
- वन विभाग या पशु विभाग द्वारा बनायी गयी रिपोर्ट।
- जंगली जानवर द्वारा घायल/मृत्यु सहायता आवेदन पत्र।
इस लेख के माध्यम से हमने आपको किसी भी जंगली जानवर द्वारा घायल या म्रत्यु होने की दसा में सहायता राशि प्राप्त करने का एप्लीकेशन फॉर्म प्रदान किया है। यदि आपको इस लेख से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करनी हो। तो हमें कमेंट कर के बता सकते हैं।
Alternative Link: Application for relief for injury/death by Wild Animals