Haryana Handicapped Pension Form 2023| आप सभी जानते होंगे कि हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए विकास पेंशन योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं वृद्धावस्था पेंशन योजना विधवा पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से लागू की जाती है। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना शुरू की है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि सभी राज्यों में कोई ना कोई व्यक्ति विकलांग की जिंदगी जी रहे हैं ना उन बच्चों के लिए कोई रोजगार होता है और नाम आय का कोई साधन बहुत लोगों के तो घरवाले विकलांग व्यक्तियों को तरह-तरह की बातें सुनाते रहते हैं।
लेकिन सभी समस्याओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने विकलांग पेंशन योजना के तहत, 60% से अधिक विकलांगता और 18 वर्ष से अधिक आयु के हरियाणा अधिवास के सभी विकलांग व्यक्तियों को रु। 1800 मासिक पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। Haryana Viklang Pension का लाभ लेने के लिए लेख को अंत तक देखें ।
Haryana Viklang Pension Form PDF
- Article => Haryana Disabled Pension 2023
- PDF Name => हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म
- The department => Department of Social Justice and Empowerment
- Beneficiary => disabled resident of Haryana state
- Benefit => Financial Aid
- Official Website => Click Here
- Disability Pension Form Haryana PDF
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड –
अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी है और हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं,तो आपको नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
- योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाल व्यक्ति हरियाणा राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
- सभी स्रोतों से व्यक्ति की स्व-आय अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित है।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की विकलांगता 60-100% तक होनी चाहिए
Viklang Pension Yojana Application Form
- अगर आप “विकलांग पेंशन योजना हरियाणा आवेदन” करना चाहते हैं,
- तो सबसे पहले आपको viklang praman patra form pdf डाउनलोड करना होगा ।
- जिसका लिंग हमने आपको नीचे दिया हुआ है, डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- फॉर्म में जानकारी भरने के बाद आवेदक को अपने सभी आवशयक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करें।
- हरियाणा सरकार समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कराने होंगे ,इस प्रकार से आप की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
HR विकलांग पेंशन योजना आवेदन पत्र के लिए यहां क्लिक करें
HR विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- आय प्रमाण पत्र।
- आधार कॉर्ड।
- राशन कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- विकलांग प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक आदि।