Haryana Kinnar Bhatta Form PDF | किन्नर पेंशन फॉर्म 2024

हरियाणा सरकार अपने राज्य के किन्नरों (Eunuch/Kinnar) को पेंशन प्रदान करती है। जसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो और आवेदक को किन्नर होने का प्रमाण पत्र सिविल सर्जन के माध्यम से लाना होगा। हरियाणा सरकार राज्य के किन्नरों को 2000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में भत्ता प्रदान करती है। जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिया जाता है।

हरियाणा किन्नर पेंशन योजना फॉर्म PDF

 लेख हरियाणा किन्नर भत्ता योजना 2024
 भाषा हिंदी
विभाग सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण
 लाभार्थी राज्य के किन्नर
आधिकारिक वेबसाइट .socialjusticehry.gov.in
 Download Haryana Kinnar Pension Application Form PDF

Documents Required For Kinnar Bhatta Pension Yojana 2024

आवेदक को हरियाणा Eunuchs Allowance योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र के साथ नीचे दिए गए दस्तावेजों को जमा करना होगा और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग में जमा करना होगा:-

  1. हरियाणा राज्य का निवास प्रमाण पत्र
  2. पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड /राशन कार्ड / वोटर आईडी कार्ड)
  3. किन्नर होने का प्रमाण पत्र हरियाणा राज्य के जिला चिकित्सा अधिकारी /सिविल सर्जन से प्रमाणित
  4. जन्म प्रमाण पत्र / आयु प्रमाण पत्र
  5. निवास प्रमाण पत्र
  6. आधार कार्ड
  7. जाति प्रमाण पत्र
  8. परिवार का आय प्रमाण पत्र
  9. बैंक अकाउंट पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
  10. वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो

हरियाणा किन्नर पेंशन फॉर्म PDF

Eunuch Allowance Scheme (किन्नर भत्ता योजना) का मुख्य उद्देश्य यह है कि, आज भी समाज में किन्नरों से लोग सामाजिक रूप से भेद – भाव करते हैं, जिसके चलते इन लोगों के पास रोजगार नहीं होता है। इस लिए इन लोगों की आजीविका को चलने के लिए हरियाणा सरकार ने Kinnar Peshan Yojana शुरू की है। हरियाणा किन्नर पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी आवेदक को सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज जैसे- पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, किन्नर होने का सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, आदि को आवेदन पत्र (Haryana Kinnar Bhatta Yojana Form) के साथ सलग्न करना होगा। जिसके बाद दस्तावेजों को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग में जमा करना होगा।

Eligibility Criteria

  1. आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी / अधिवास होना चाहिए और आवेदन जमा करने से पहले हरियाणा राज्य में रहते हुए पांच साल से अधिक समय तक निवास करना चाहिए।
  2. आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक हो ।
  3. प्रार्थक को अपने किन्नर होने के समर्थन में सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र देना होगा।
  4. प्रार्थक के नाम से हरियाणा राज्य के किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए।

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