गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ PDF | Godhan Nyay Yojana Form In Hindi CG

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पशुपालन को व्यवसायिक रूप से लाभप्रद बनाने, मवेशियों द्वारा खुले में चरने से रोकने, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है. यह योजना प्रदेश में हरेली महोत्सव से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जुलाई 2020 अपने आवास कार्यालय से ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस में इस योजना घोषणा की।

गोधन न्याय योजना पंजीयन फार्म डाउनलोड

लेख गोधन न्याय योजना PDF
भषा हिंदी
 योजना शरू की छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा
 लाभार्थी राज्य के नागरिक
 उद्देश्य रोजगार एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना
 आधिकारिक वेबसाइट  godhannyay.cgstate.gov.in
 आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन
 गोधन न्याय योजना पंजीयन फार्म डाउनलोड पीडीएफ

गोधन न्याय योजना के मुख्य उद्देश्य

  • पशुपालकों की आय में वृद्धि।
  • पशुधन विचरण एवं खुली चराई पर रोक।
  • जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा एवं रासायनिक उर्वरक उपयोग मे कमी लाना।
  • खरीफ एवं रबी फसल सुरक्षा एवं द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार।
  • स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता।
  • स्थानीय स्व सहायता समूहो को रोजगार के अवसर।
  • भूमि की उर्वरता में सुधार।
  • विष रहित खाद्य पदार्थो की उपलब्धता एवं सुपोषण।

Godhan nyay yojana kist List

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोठान न्याय योजना राज्य में पशुपालकों के वित्तीय हितों की रक्षा की दिशा में एक अभिनव कदम साबित होगी। उन्होंने कहा कि कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रवींद्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पांच सदस्यीय उप-समिति गोबर की खरीद दर तय करेगी। जिसका कार्य समिति द्वारा किया जायेगा। किसानों, पशुपालकों, गौशाला संचालकों से गोबर की खरीद कर उनके बैंक खाते के माध्यम से उन तक गोधन न्याय योजना की क़िस्त प्रदान की जाएगी।

Documents For CG Godhan Nyay Yojana

सीजी गोधन न्याय योजना के लिए आवेदन पंजीकरण फॉर्म भरने के हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज लिस्ट निम्लिखित रूप से है –

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता
  • मोबाइल नंबर
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र

सीजी गोधन न्याय योजना पात्रता मानदंड

आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
इस योजना के तहत केवल राज्य के किसान, गौ-पालक ही पात्र माने जाएंगे।
बड़े जमींदार व्यापारियों को उनकी समृद्धि के आधार पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

Tags related to this article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top