26 नवम्बर 1949 के दिन भारतीय संविधान पारित हुआ था। जिसे हम प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जिसेके मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी हैं। इस लेख में हम आपको संविधान की प्रस्तावना, भाग, अनुच्छेद, संशोधन, धाराएं, जैसे अन्य सभी जानकरियों को प्रदान करेंगे। भारत का संविधान बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। जिसमें सभी मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। और सभी को सही न्याय और उचित सजा का प्रवधान है। यदि आप bhartiya samvidhan PDF download करने के लिए दिये गये लिंक पर क्लिक करें।
Bhartiya samvidhan in Hindi PDF
Article | भारत का संविधान pdf |
PDF Name | indian constitution in hindi pdf |
संविधान सभा के अध्यक्ष | डॉ राजेन्द्र प्रसाद |
प्रारूप समिति के अध्यक्ष | डॉ. भीमराव अम्बेडकर |
सभा के कुल सदस्य | 299 सदस्य |
संविधान निर्माण समय | 2 वर्ष 11 माह 18 दिन |
पारित हुआ | 26 नवम्बर 1949 |
लागू हुआ संविधान | 26 जनवरी 1950 को |
संविधान दिवस | 26 नवम्बर |
संशोधनों सूची | Detail List |
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भारत का संविधान pdf | Download |
भारतीय संविधान की प्रस्तावना हिंदी में PDF Download
भारतीय का संविधान : उद्देशिका (प्रस्तावना )
“हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्त्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिये
दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी , संवत दो हजार छः विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”
नोट 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम , 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में – ‘समाजवादी’ तथा ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द जोड़े गए तथा इसके अलावा ‘राष्ट्र की एकता’ शब्दों के स्थान पर ‘राष्ट्र की एकता और अखण्डता’ शब्द कर दिये गए।
भारतीय संविधान की धाराएं PDF
भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं।
भाग | विषय | अनुच्छेद | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
भाग 1 | संघ और उसके क्षेत्र | (अनुच्छेद 1-4) | ||||
भाग 2 | नागरिकता | (अनुच्छेद 5-11) | ||||
भाग 3 | मूलभूत अधिकार | (अनुच्छेद 12 – 35) | ||||
भाग 4 | राज्य के नीति निदेशक तत्त्व | (अनुच्छेद 36 – 51) | ||||
भाग 4A | मूल कर्तव्य | (अनुच्छेद 51A) | ||||
भाग 5 | संघ | (अनुच्छेद 52-151) | ||||
भाग 6 | राज्य | (अनुच्छेद 152 -237) | ||||
भाग 7 | संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित | (अनु़चछेद 238) | ||||
भाग 8 | संघ राज्य क्षेत्र | (अनुच्छेद 239-242) | ||||
भाग 9 | पंचायत | (अनुच्छेद 243- 243O) | ||||
भाग 9A | नगरपालिकाएँ | (अनुच्छेद 243P – 243ZG) | ||||
भाग 10 | अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र | (अनुच्छेद 244 – 244A) | ||||
भाग 11 | संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध | (अनुच्छेद 245 – 263) | ||||
भाग 12 | वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद | (अनुच्छेद 264 -300A) | ||||
भाग 13 | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम | (अनुच्छेद 301 – 307) | भाग 14 | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ | (अनुच्छेद 308 -323) | |
भाग 14A | अधिकरण | (अनुच्छेद 323A – 323B) | ||||
भाग 15 | निर्वाचन | (अनुच्छेद 324 -329A) | ||||
भाग 16 | कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध | (अनुच्छेद 330- 342) | ||||
भाग 17 | राजभाषा | (अनुच्छेद 343- 351) | ||||
भाग 18 | आपात उपबन्ध | (अनुच्छेद 352 – 360) | ||||
भाग 19 | प्रकीर्ण | (अनुच्छेद 361 -367) | ||||
भाग 20 | संविधान के संशोधन | अनुच्छेद | ||||
भाग 21 | अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध | (अनुच्छेद 369 – 392) | ||||
भाग 22 | संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | (अनुच्छेद 393 – 395) |